अर्द्ध कुम्भ का नाम बदलकर कुम्भ करने पर बढी योगी सरकार की मुश्किल, HC में दाखिल हुई याचिका

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 03 जनवरी 2019, 11:49 AM (IST)

प्रयागराज । इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के मामले में हाईकोर्ट में घसीटी गई योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब नामाकरण के एक और मामले में योगी सरकार के फैसले को चैलेंज किया गया है ।

ताजा मामला कुंभ के नाम को लेकर है। जिसमे अर्धकुंभ का नाम बदलकर कुंभ किए जाने की सरकारी घोषणा पर आपत्ति दर्ज कराई गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए अर्धकुंभ का नाम ना बदलने की मांग की गई है ।सबसे खास बात यह है कि एक पखवाड़े बाद ही कुंभ शुरू होने जा रहा है और इसी बीच इस याचिका ने कुंभ के नाम पर ही सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी।

धर्म सम्मत नहीं है बदलाव

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले के नाम में बदलाव किया था। जिसके तहत अर्धकुंभ को कुंभ के नाम से व कुंभ को महाकुंभ के नाम से अब पहचान दी गई है। अर्धकुम्भ को शासन द्वारा कुंभ के रूप में मान्यता देने के बाद पूरे विश्व में इसी नाम का प्रचार प्रसार भी हो रहा है । हालांकि नाम बदलने को लेकर काफी विरोध भी हुआ और बीते दिनों शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी इस पर कटाक्ष किया था और अर्ध कुंभ व कुंभ की महत्ता को बताते हुए इस तरह के नामकरण को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि यह धर्म सम्मत नहीं है, सरकार को इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

हाईकोर्ट तय करेगा नाम

वेद पुराणों में दर्ज कुंभ व अर्धकुंभ की महत्ता व संत महात्माओं के धर्मोपदेश को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनीता शर्मा व तृप्ति वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी और सुनवाई में ही हाईकोर्ट तय करेगा कि मौजूदा कुंभ का नाम अर्धकुंभ होगा या सरकार द्वारा बदला गया नाम ही जारी रहेगा। चूंकि समय बेहद ही कम है, 15 जनवरी से कुंभ मेला शुरू हो जाएगा, ऐसे में पहली सुनवाई और 15 जनवरी से पहले ही इस मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगी।

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