लोक अदालत के माध्यम से एक ही दिन में 17337 केसों का हुआ निपटारा

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 08 दिसम्बर 2018, 10:00 PM (IST)

चंडीगढ़। लोक अदालतें केंद्रित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हैं, जिसमें लोक अदालत बैंच के सदस्य पार्टियों को परस्पर सम्मति से निपटारे के लिए प्रेरित करते हैं और सहायता करते हैं। आज यहां यह खुलासा करते हुए हरप्रीत कौर जीवन मैंबर सचिव, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसिस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक एंड सैशन्स जज ने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, नेशनल लीगल सर्विसिस अथॉरिटी और माननीय न्यायमूर्ति टीपीएस मान, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब स्टेट लीगल सर्विसिस अथॉरिटी के नेतृत्व में आज नेशनल लोक अदालत पूरे राज्य में आयोजित की गई।

इन लोग अदालतों वचिंत 59117 मामले सुनवाई अधीन लिए गए जिनमें 17337 मामलों का निपटारा कर दिया गया और 8,76,74,89,666 रुपए की रकम प्रदान की गई। जस्टसि टी.पी.ऐस मान ने पंजाब के न्यायीक अधिकारियों को लोक अदालतों में हमेशा ही सभ्य चयन के द्वारा सही मामले सामने रखने के लिए प्रेरित किया है और दोनों पक्षों के दरमियान मामलो की सुनवाई से पहले अधिक से अधिक मुलाकातें करवाने पर ज़ोर दिया है जिससे मामले परस्पर सम्मति से निपटाए जा सकें। राज्य स्तर पर आज मीटिगें भी की गई जिससे बैंकों, इंश्योरैंस कंपनियों, राजस्व अथॉरिटी और अन्य सरकारी अथॉरिटी को मामलों के सकारात्मक रूप से निपटाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

गरीब और हाशीए पर धकेले गए तबकों द्वारा नेशनल लीगल सर्विसिज़ अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर 15100 और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसिज़ अथॉरिटी के टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है। मैंबर सचिव ने आगे बताया कि वसूली गई कोर्ट फीस मामलों के परस्पर सम्मति और आपसी समझौतो से सुलझने के बाद रिफंड कर दी जाती है और एक बार लिए गए फैसले के खि़लाफ़ कोई अपील भी नहीं होती है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे