कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के. सुरेंद्रन जमानत दे दी है। उन्हें तीन सप्ताह पहले सबरीमाला बेस कैम्प में सुरक्षा घेरा तोडऩे के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
अदालत ने उन्हें 52 वर्षीया महिला पर हमले के मामले में दो लाख रुपये मुचलका देने के लिए भी कहा, जो अपने एक रिश्तेदार के साथ एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए सबरीमाला मंदिर गई थी।
भाजपा के महासचिव को पुलिस घेरा तोडऩे के अरोप में 17 नवंबर को पंबा शहर से हिरासत में लिया गया था, बाद में उन्हें 20 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया क्योंकि पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए उनके खिलाफ 15 अन्य मामलों को फिर से खोल दिया था जिसमें उनके आठ गिरफ्तारी वारंट लंबित थे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुरेंद्रन जिन्हें पहले ही सभी अन्य मामलों में जमानत मिल गई थी, उन्हें
शुक्रवार को महिला पर हमले के मामले में भी जमानत मिल गई, जिससे उन्हें जेल
से बाहर आने में मदद मिली।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - प्यार और शादी के लिए तरस रही है यहां लडकियां!