सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की कार्रवाई

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 22 नवम्बर 2018, 12:41 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) प्रमुख मनोज तिवारी को एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान की सीलिंग तोडऩे के मामले में गुरुवार को राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई रद्द कर दी है।

अदालत ने हालांकि तिवारी के इस कृत्य को तकलीफदेह और चौंकाने वाला कहा। न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि सीलिंग अभियान के दौरान ‘‘उनके बर्ताव से हम आहत हैं।’’ भाजपा नेता ने 15 सितंबर को मंगोलपुरी इलाके में एक डेयरी की सील तोड़ी थी।



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सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया है कि मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि तिवारी ने कानून अपने हाथ में लिया है। हम तिवारी के बर्ताव से आहत हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की जगह जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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