नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए प्रदेश के डीजीपी को पेश होने के आदेश प्रदान किया है। उन्होंने यह आदेश बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर हथियारों के मिलने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज होकर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हम बहुत हैरान हैं कि पुलिस एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का महीने भर में सुराग तक नहीं लगा पाई है। पुलिस बताए कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण शख्स को अबतक ट्रेस करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। इसके लिए पूरी जानकारी डीजीपी कोर्ट में आकर दें।
जस्टिस मनन बी. लोकुर ने बिहार पुलिस को बताया कि बहुत बढिय़ा, कैबिनेट मंत्री (मंजू वर्मा) फरार है। बहुत बढिय़ा, यह कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री फरार हो और किसी को पता भी नहीं हो।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड के मुख्य आरोपी
ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति का काफी
करीबी माना जाता है। इसी कांड को लेकर वर्मा ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा
दे दिया था।
आपको बताते जाए कि शेल्टर होम कांड के सिलसिले में सीबीआई ने
17 अगस्त को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी
की थी। इस दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस भी जब्त किए गए
थे।
ये भी पढ़ें - खौफ में गांव के लोग, भूले नहीं करते ये काम