चण्डीगढ़ । हरियाणा में अब बेरोजगारी भत्ता से संबंधित कार्य केवल www.saralharyana.gov.in के माध्यम से किए जाएंगें और ऐसे आवेदनकर्ताओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर, 2018 तक जमा करवाना होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए रोजगार विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा रोजगार निदेशालय के आदेशानुसार सभी बेरोजगारी भत्ता संबंधी कार्य केवल ऑनलाइन www.saralharyana.gov.in के माध्यम से होंगे। यह प्रक्रिया 30 नवम्बर 2018 तक बेरोजगारी भत्ता आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा प्रिंट आउट सहित सभी प्रमाण-पत्र संलग्न करके रोजगार कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। बेरोजगारी भत्ता के लिए सभी नियम व शर्ते पहले से ही विभाग के www.hrex.com तथा www.saralharyana.gov.in ÂÚU ©ÂÜŽÏ ãñÐ
उन्होंने बताया कि 10 जमा 2 यानि 12वीं उत्तीर्ण व स्नातक उत्तीर्ण, जिन प्रार्थियों के पंजीकरण को 3 वर्ष पुरे हो चुके हैं, ऐसे प्रार्थियों के लिए प्रतिवर्ष नवम्बर माह में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आवेदन पत्र मेनुअली आमंत्रित किए जाते थे लेकिन इस वर्ष केवल www.saralharyana.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर प्रार्थी को स्वयं ऑनलाइन करना होगा।
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