सेवा विस्तार और दोबारा नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश जारी

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 05 नवम्बर 2018, 7:38 PM (IST)

चण्डीगढ़ । हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों या अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति एवं सेवा में विस्तार के आदेश केवल वित्त विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति से ही जारी किए जाएं।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल एवं फरीदाबाद के मंडल आयुक्तों को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि संबंधित विभागों द्वारा वित्त विभाग, मुख्य सचिव या मंत्री परिषद की पूर्वानुमानित अनुमति में कर्मचारियों या अधिकारियों की पुन: नियुक्ति या सेवा विस्तार के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और तत्पश्चात मामले को घटनोत्तर स्वीकृति हेतु पे्रषित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि विभागों द्वारा वित्त विभाग की अनुमति या सहमति से पूर्व ऐसे आदेश जारी करने के बाद विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे आदेश केवल वित्त विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति से ही जारी किए जाएं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में वित्त विभाग द्वारा ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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