हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा रोडवेज की हड़ताल खत्म

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 02 नवम्बर 2018, 8:53 PM (IST)

चण्डीगढ़ । पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति जताई है और अदालत को विश्वास दिलाया है कि शनिवार को सुबह 10 बजे से बसे चलनी प्रारम्भ हो जाएंगी।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हरी नारायण शर्मा, महासचिव बलवान सिंद दोदवा, हरियाणा परिवहन कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष सुल्तान सिंह और हरियाणा इनटक के प्रवक्ता श्री नसीब जाखड़ द्वारा उच्च न्यायालय को हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों की ओर से उक्त आश्वासन दिया गया।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता, जो अदालत में मौजूद थे, ने विश्वास दिलाया कि एक बार हड़ताल स्थगित हो जाए तो दोनों पक्ष यानि परिवहन विभाग के अधिकारी एवं सभी यूनियनों के पदाधिकारी इकट्ठे बैठकर समस्या का मैत्रीपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक अदालत द्वारा अन्तरिम आदेश जारी किए गये हैं कि इस मामले के अंतिम निर्णय तक यूनियन के कर्मचारियों/सदस्यों/पदाधिकारियों तथा हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारियों की किसी प्रकार की गिरफ्तारी सहित कोई भी बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा निलम्बन, अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रोबेशन कर्मियों की बर्खास्तगी के पारित किए गये आदेशों को अदालत के आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। माननीय अदालत ने ये भी हिदायतें दी हैं कि परिवहन विभाग सभी कर्मचारियों को तुरंत अपनी-अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने और उपस्थित होने की अनुमति देगा। हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही या लम्बित कार्यवाही अदालत के आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगी। माननीय न्यायालय के ये निर्देश अन्य विभागों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जो हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखते हुए हड़ताल में शामिल थे।

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