चुनावी वाहनों को पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए 428 पेट्रोल पंप पाबंद

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 11 अक्टूबर 2018, 6:00 PM (IST)

जयपुर। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित 428 पेट्रोल पंपों को विधानसभा आम चुनाव 2018 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

महाजन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश में बताया कि प्रत्येक पेट्रोल व डीजल पंप अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास न्यूनतम एक हजार लीटर पेट्रोल, दो हजार लीटर डीजल तथा दो सौ लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला रसद अधिकारियों (प्रथम/द्वितीय) की ओर से जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पंप सूखा नहीं रहना चाहिए। समस्त पेट्रोल पंपों से प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केश मीमो जारी करना होगा, जिसमें उनके नाम-पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नंबर भी अंकित करना होगा। यह आदेश केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू होंगे।



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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपनों के आधार पर 11 दिसंबर, 2018 को शाम छह बजे तक ही पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कूपनों के आधार पर दिए गए ईंधन का भुगतान नहीं किया जाएगा। ईंधन का बिल तीन प्रतियों में जिला पूल में 15 दिसंबर तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

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