चुनाव गतिविधियां शुरू : पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर क्षेत्र में धारा 144 लागू

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 08 अक्टूबर 2018, 8:44 PM (IST)

जयपुर । पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। उक्त चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रुप से संपन्न कराए जाने एवं जिला उत्तर जयपुर महानगर क्षेत्र के सभी वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, यह सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक एवं बाधक तत्व की गतिविधियों को नियंत्रण करने तथा कानून व्यवस्था इन लोग शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मैं जयपुर महानगर मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1977 की धारा 144 के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उत्तर जयपुर महानगर की सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र में:-
1. कोई भी व्यक्ति स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनैतिक
प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। ना ही
अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु
अनुमति ले जाकर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही प्रयोग कर सकेंगे। ऐसे
आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन
व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं
होगा।
2. कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं
लगाएगा ना ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन के देगा, ना ही ऐसे किसी पंपलेट
पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा वितरण, करेगा या
वितरण करवायेगा और ना ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर
ऑडियो वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से इस
प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, व ऐसे कृत्यों के लिए किसी को
दुष्प्रेरित करेगा।
3. इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के
माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति किसी के भी समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय
संपत्तियों पर किसी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और ना ही
किसी तरह के पोस्ट होल्डिंग आदि लगायेगा ना ही सार्वजनिक एवं राजकीय
संपत्ति का विरूपण करेगा।
5. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, ना ही
अन्य किसी को सेवन करवाएगा, नाही मदिरा सेवन हेतु प्रेरित करेगा तथा अधिकृत
विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु
सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा, ना ही इस हेतु किसी
को दुख प्रेरित करेगा, सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
6. चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु 3 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखा/चलाया
जाएगा। जिला जयपुर उत्तर जयपुर महानगर की सीमाओं में पूर्व लिखित अनुमति
के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि पर प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का
उपयोग नहीं करेगा।
7. मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरो गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार मंच
के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
8. मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से
सौ मीटर की परिधि के अंदर ही किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेलफोन
वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में
लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
9. मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक ले जाने और वहां से वापस लाने का
पूर्ण रोक रहेगी।
यह आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2018 से दिनांक 4 जनवरी 2019 तक प्रभावी रहेगा।
उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड
संहिता 1860 की धारा 188 ही में उप बंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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