जयपुर। राजस्थान
उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की
अनुपालना में शास्त्री नगर कब्रिस्तान से शेष रहे अतिक्रमणों को शनिवार, 15
सितम्बर 2018 को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर (उत्तर) धारा सिंह मीणा ने बताया कि
इसके लिए अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर नगर निगम तथा मुंख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुंर को मुनादी नोटिस चस्पा करते हुंए इसके
विवरण का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये
है। उन्होंने बताया कि शेष अतिक्रमियों को 14 सितम्बर रात्रि 11.59 बजे तक
शास्त्री नगर कब्रिस्तान भूमि को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।
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