बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से मांगा जवाब

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 10 सितम्बर 2018, 7:12 PM (IST)

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ की एक अदालत से पूछा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं से सम्बंधित मुकदमे की सुनवाई किस तरीके से अप्रेल 2019 की समय सीमा के अंदर पूरा कर देगी। न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन और इंदू मल्होत्रा की पीठ ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे निचली आदालत के जज एसके यादव से पूछा गया है कि आप किस तरीके से तय सीमा में सुनवाई पूरी कर लेंगे। न्यायालय ने जज एसके यादव की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा गया है।

आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जज एसके यादव के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मामले की सुनवाई कर रहे जज का स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए। उल्लेख है कि 19 अपे्रल, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 12 लोगों पर बाबरी विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाएगा। रोजाना सुनवाई करते हुए अप्रेल 2019 तक सुनवाई पूरी कर ली जाए। लखनऊ की सीबीआई अदालत में सारे आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।


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