अब बदले जा सकेंगे 2000 और 200 रुपए के नोट, ये है नियम

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 09 सितम्बर 2018, 11:42 AM (IST)

नई दिल्ली। अब 200 और 2000 रुपए के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में रिजर्व बैंक के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने मंत्रालय को कटे-फटे और गंदे नोट बदलने के आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में बदलाव का प्रस्ताव भेजा गया था।

रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।
वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किए। इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किए थे।

दो हजार रुपये के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद जारी किए गए थे जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ है। देश भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं। बैंक भी कानून न होने की वजह से लोगों के नोट नहीं बदल पा रहे हैं। कानून में बदलाव होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी।


ये नियम
आरबीआई ने 50 रुपये या उससे ज्यादा मूल्य के कटे-फटे नोटों को लेकर कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। बदले प्रावधानों के तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा। आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त नोटों के लिए भी मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर 2000 रुपये का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा। लेकिन अगर नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो उस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ग्राहक को 2000 रुपये के बदले 1,000 रुपये ही रिफंड करेगा।

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