धौलपुर। जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 25 अगस्त की रात
को दो किन्नरों की चाकूओं से गोदकर की गई हत्या का 48 घंटे में खुलासा किया
है। मृतक किन्नरों के पांच साथियों ने लूटपाट की नियत से वारदात को अंजाम
दिया था।
पुलिस ने टीम गठित कर दो आरोपियों को यूपी के फिरोजाबाद जिले से
गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक डीडी सिंह ने बताया कि 25 अगस्त की रात्रि
को सरमथुरा कस्बे के साहनीपाड़ा मौहल्ला निवासी किन्नर राजकुमारी और गीता
किन्नर की चुनी से गला दबाकर और चाकूओं से गोदकर निर्मम हत्या की थी पुलिस
ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अनुसन्धान शुरू किया गया। अनुसंधान के
दौरान मृतका किन्नर राजकुमारी और गीता के घर रात को दो और किन्नरों के आने
की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने साइवर एक्पर्ट के सहयोग से लोकेशन खंगाली
गई। जिसमे फिरोजाबाद जिले की परी यादव किन्नर उर्फ़ संजू यादव पुत्री जय
प्रकाश 21वर्ष और उसका सहयोगी फर्जी किन्नर सिमरन उर्फ़ आशु उर्फ़ आदित्य
कुमार पुत्र सुखबीर 22 वर्ष निवासी निजामपुर जिला फिरोजाबाद का आना बताया
गया।
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जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक
उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के
अन्तर्गत वृत माणक चौक क्षेत्र में व्यक्तियों व संस्थाओं को पाबन्द किया
है कि वे घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि को
उसके पूर्व व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन कराये बिना नहीं रखेंगे।
कार्यपालक मजिस्टे्रट एवं सहायक पुलिस आयुक्त ने लोक-शांति एवं लोक
व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत
क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं जो घरेलू नौकर, ड्राईवर,
चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखते हैं को पाबन्द किया है कि वे
ऎसे व्यक्ति का फोटो सहित पूर्ण विवरण नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, जाति,
पहचान चिन्ह, पूर्व स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर, सेल्यूलर
मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचानकर्ता व मूल
निवास का पहचानकर्ता का टेलिफोन मोबाईल नम्बर सहित नाम, पता का विवरण,
स्थानीय जमानती, रिश्तेदार, जानकार का टेलिफोन, मोबाईल नम्बर सहित नाम व
पता का विवरण, पिछले पांच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के
मालिका का नाम पता, अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैद्य एवं
प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ आदि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखेंगे तथा
इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा इनकी गतिविधियों की सूचना
तत्काल पुलिस थाने को देंगे।
यह आदेश मानव जीवन
व लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति
को निवारित करने के लिए उपरोक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के
कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया है। यह आदेश एक पक्षीय पारित
किया जा रहा है। यह आदेश 22 अक्टूबर, 2018 की सांय तक प्रभावी रहेगा।
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