पत्नी को भी रिश्वत लेने का दोषी माना, ASI पति समेत चार साल की सजा

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 27 अगस्त 2018, 8:50 PM (IST)

कोटा। एसीबी कोर्ट ने न्यायिक इतिहास में पहली बार पत्नी को भी पति के साथ रिश्वत लेने का दोषी माना है। इसके साथ ही पति-पत्नी दोनों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। ASI ओमप्रकाश की पत्नी क्रांतिबाई ने घर पर 1500 रुपए की रिश्वत ली थी। यह रकम उसके ASI पति ओमप्रकाश के लिए दी गई थी। ऐसे में अदालत ने उसे बराबर का आरोपी समझ कर मुकदमा चला रखा था। रिश्वत की राशि मोटरसाइकिल छोड़ने की एवज में ली थी। 2005 में बारां में ACB ने ASI ओमप्रकाश को ट्रेप किया था। मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की पत्नी कांति बाई भी दोषी करार दी गई है। कांति बाई ने रिश्वत राशि फाड़कर गटर में फेंकने का किया था प्रयास किया था।

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