विजय माल्या को भगोडा आर्थिक अपराधी घोषित करने की सुनवाई 3 को

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 27 अगस्त 2018, 6:47 PM (IST)

मुंबई। विजय माल्या के खिलाफ हाल ही में बने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक के तहत सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। नौ हजार करोड़ रुपए के बैंक ऋण के कथित धोखाधड़ी के मामले में कुछ और लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है। इसी को ध्यान में रखकर अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है।

अधिकारियों ने बताया कि विजय माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित 5 लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नए कानून के तहत उद्योगपति को आर्थिक भगोड़ा घोषित कराने के सम्बंध में मुकदमे के दस्तावेज अदालत से मांगे हैं। इस वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी है।

उन्होंने बताया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश एमएस आजमी के आदेश के अनुसार, मुकदमे की अब सुनवाई तीन सितंबर को की जाएगी। अदालत में सोमवार को पेश हुए विजय माल्या के वकील ने कुछ और दस्तोवज की मांग की है। इसी अदालत ने 30 जून को एक नोटिस के माध्यम से माल्या को 27 अगस्त को उसके समक्ष पेश होने को कहा था। अदालत ने ईडी के आवेदन पर यह नोटिस जारी किया था।

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने 9,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ताजा कार्रवाई के तौर पर माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तुरंत जब्त करने का भी आग्रह किया है। इससे पहले अदालत ने माल्या के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज कराए गए दो मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। उल्लेख है कि सरकार ने भगोड़े लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया था। भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 का उद्देश्य आर्थिक अपराध और कर्ज में हेरा-फेरी कर देश से बाहर भागे आर्थिक अपराधियों पर शिंकजा कसना है।

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