IT रिटर्न फाइल करने के ई-वर्जन में फिर किया बदलाव, वेतनभोगी हो रहे परेशान

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 11 अगस्त 2018, 12:14 PM (IST)

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में फिर से बदलाव कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट भी नजदीक है। बार-बार हो रहे बदलावों ने रिर्टन दाखिल करने वाले वेतनभोगी आयकरदाता परेशान हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरे जाने वाले ई-वर्जन (इलेक्ट्रॉनिक वर्जन) के फॉर्म आईटीआर-1 में एक अगस्त को बदलाव किया गया, वहीं आईटीआर-2 को 9 अगस्त को बदल दिया गया।


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आईटीआर-1 व आईटीआर-2 में हुए ताजा बदलावों में 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' के तहत टैक्सेबल इनकम के संबंध में अतिरिक्त जानकारियां मांगी जा रही हैं। उन्हें बैंक बचत खाते से ब्याज, टर्म डिपॉजिट, इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज और दूसरे ब्याज को अलग अलग दिखाने को कहा जा रहा है। इन बदलावों की वजह से टैक्सपेयर्स को ये जानकारियां जुटाने में समय लग रहा है। वो भी तब जब आयकर रिर्टन फाइल करने की लास्ट डेट सिर्फ तीन सप्ताह दूर है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा ये बदलाव करने की वजह से आयकरदाताओं को फिर से डेटा एंटर करना पड़ रहा है। ई-फाइलिंग में बार-बार बदलाव की वजह से लाेगों को बार-बार अपने सीए के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।




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इससे पहले कॉर्पोरेट एंटिटीज के इस्तेमाल वाले आईटीआर-7 सहित सभी आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव किए जा चुके हैं। 5 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के बाद कुछ मामलों में 4 बार तक बदलाव हो चुके हैं।

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