रिक्त उचित मूल्य दुकानों का अविलम्ब आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 10 अगस्त 2018, 11:35 PM (IST)

जयपुर। जिलों में रिक्त पड़ी हुई उचित मूल्य दुकानों का अविलम्ब आवंटन किया जिससे कि संचालित प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्ण किया जाये ताकि प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला रसद अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी करते हुए बताया कि पूर्व में भी समय-समय पर जिले में रिक्त हुई उचित मूल्य दुकानों को विज्ञापित कर आवंटित किए जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिलों द्वारा विज्ञप्तियां तो जारी की जाती है किन्तु आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण कर विधिवत रीति से वितरण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जाता है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
खाद्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये गत 6 माह अथवा पूर्व में जारी की गई विज्ञप्ति के तहत प्रारम्भ की गई दुकान आवंटन प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण करायें। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये साक्षात्कार लिये जाने, प्राधिकार-पत्र जारी कर खाद्यान्न प्रारम्भ किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करावें तथा दुकान आवंटन के लिये तत्संबंधी औपचारिकता पूर्ण करते हुए प्रक्रिया को अंजाम देवे। इसके लिये आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की रिक्तियां होने पर इसे जिला कलक्टर के ध्यान में लाकर रिक्तियों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।
खाद्य सचिव ने समस्त जिला रसद अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये हैं कि जिला कलक्टर के स्तर पर अनुमोदन हेतु लम्बित पत्रावलियों को व्यक्तिगत प्रयास कर निस्तारित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु नियमानुसार ही समय दिया जाए तथा अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जाए। उन्होंने बताया कि एफपीएस आवंटन दस्तावेज आदि के प्रस्तुतीकरण की वजह से लम्बित हो तो एक अंतिम अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निर्धारण किया जाये। उन्होंने बताया कि जो दुकानें, आवेदन प्राप्त नहीं होने अथवा पात्रता की वजह से रिक्त रह जायें, उन्हें पुनः विज्ञापित करायें।
उन्होंने बताया कि जिन जिलों में आवंटन प्रक्रिया अधूरी एवं लम्बित पाई गई या आवंटन के अभाव में खाद्यान्न वितरण बाधित हुआ तो इसके लिए संबंधित जिला रसद अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये हैं कि इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रपत्र में खाद्य विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

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