जयपुर। प्रदेश में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा के खर्च को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सैनी से पार्टी का पक्ष 16 अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान गौरव यात्रा के खर्च को लेकर वकील विभूति भूषण शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिस पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में मुख्य सचिव, पीडब्लूडी के प्रिसिंपल सचिव और चीफ इंजीनियर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा का है और चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। पूरे कार्यक्रम में भाजपा के झंडे लग रहे हैं और भाजपा के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम को सरकारी नहीं माना जाना चाहिए और भाजपा से यात्रा का पूरा खर्च वसूलने के साथ ही अब राजकोष से खर्च पर रोक लगनी चाहिए।
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बता दें कि राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन
पायलट ने यात्रा में सरकारी खर्च की बात कही थी। उन्होंने पीडब्लूडी के
सरकारी खर्च से संबंधित आदेश की प्रति दिखाते हुए कहा था कि यात्रा में
सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं पीडब्लूडी मंत्री युनूस खान
ने भी यात्रा को सरकारी बताया था।
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आज दायर याचिका पर भाजपा
प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी के नाम से नोटिस जारी कर दिए हैं मामले में तीन
अन्य सरकारी पक्षकारों के वकील नोटिस से पहले ही कोर्ट में पेश हो गए।
याचिकाकर्ता एडवोकेट शर्मा ने बताया कि याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य
सचिव और पीडब्लूडी की ओर से वकील उपस्थित रहे और कोर्ट में कहा कि उन्होंने
खर्च संबंधि आदेश को वापस ले लिया है जिस पर कोर्ट ने कहा कि मामले पर
सुनवाई जरूरी है और कोर्ट ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम से नोटिस जारी
करते हुए जवाब मांग लिया।
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गौरतलब है कि बीजेपी ने 40 दिन के लिए
प्रदेश भर की सभी विधानसभा सीटों पर राजस्थान गौरव यात्रा निकाली है। यात्रा से पहले
ही सोशल मीडिया पर चुनाव में सरकारी खर्चे के कुछ मैसेज वायरल हो गए थे।
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