मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, मरीना बीच पर ही बनेगी करुणानिधि की समाधि

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 08 अगस्त 2018, 10:52 AM (IST)

चेन्नई। करुणानिधि के निधन के बाद समाधि को लेकर उठे विवाद का मद्रास हाईकोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि करुणानिधि की समाधि चेन्नई के मरीना बीच पर ही बनेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुलुवडी जी. रमेश और न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर ने द्रमुक और राज्य सरकार के वकीलों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया। राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि मरीना बीच पर दफनाने से पर्यावरण कानूनों और तट के सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होगा।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद डीएमके समर्थकाें ने कोर्ट के बाहर फैसले के समर्थन में खुशी व्यक्त की।

बता दें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा मरीना बीच पर करुणानिधि की समाधि के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया गया था। सरकार ने तमिलनाडु इसमें कानूनी अड़चन बताई थी। राज्य सरकार द्वारा करुणानिधि के पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर दफनाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर द्रमुक ने अदालत का रुख किया था और आखिरकार अदालत ने द्रमुक के पक्ष में फैसला सुनाया।

मंगलवार रात समाधि स्थल को लेकर डीएमके समर्थकों के हंगामे को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने रात को ही इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी। रात 1 बजे तक सुनवाई चली। इसके बावजूद सरकार सही से पक्ष नहीं रख पाई। इसके बाद सरकार ने जवाब के लिए और समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने सुबह 8 बजे तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। सुबह 8 बजे से 11बजेतक कोर्ट की कार्यवाही चली। पूरे मामले में सभी पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने करुणानिधि की समाधि चेन्नई के मरीना बीच पर बनाए जाने की इजाजत दे दी।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के सम्मान में आज (बुधवार) राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दिवगंत नेता का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिवंगत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) नेता व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर दफनाए जाने की अनुमति दे दी।




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