आचार्य बालकृष्ण को मिलेगा जब्त पासपोर्ट, लेकिन ये होगी शर्त

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 18 जुलाई 2018, 7:11 PM (IST)

नैनीताल। योग गुरू बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनका पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। बालकृष्ण का पासपोर्ट 2011 में जब्त कर लिया गया था। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप था।

न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने कल इस शर्त पर पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए कि यदि पासपोर्ट अधिकारियों को उचित लगे तो वह बालकृष्ण को एक बॉन्ड पर दस्तखत करने को कह सकते हैं जिसमें वह प्रतिज्ञा करेंगे कि विदेश जाने पर वह फिर भारत लौटकर आएंगे।

साल 2011 में सीबीआई ने बालकृष्ण के खिलाफ आरोप तय किए थे। उन पर हाई स्कूल और स्नातक के प्रमाण-पत्रों जैसे फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप था। आरोप-पत्र दायर होने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालकृष्ण अदालत की इजाजत के बाद ही देश छोड़ सकते हैं। बालकृष्ण ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।

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