श्रम विभाग के पंजीकरण अभियान का लाभ लें श्रमिक : उपायुक्त

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 17 जुलाई 2018, 4:24 PM (IST)

पंचकूला। उपायुक्त मुकुल कुमार ने भवन निर्माण व अन्य कार्यों से जुड़े श्रमिकों से आग्रह किया कि वे 2 जुलाई से 31 जुलाई तक श्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे पंजीकरण अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ उपलब्ध करवाया जा सके।
मुकुल मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में श्रम विभाग एवं जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पजीकरण अभियान के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने पंजीकरण के संबंधित पात्रता के बारे में बताते हुए कहा कि आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसने पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा वह किसी अन्य कल्याणकारी योजना का लाभार्थी न हो। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति, एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र, तीन पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, पंजीकरण फीस 25 रुपए (एक बार) तथा 5 रुपए प्रति माह अंशदान (60 रुपए वार्षिक) और बैंक खाते का ब्यौरा-बैंक का नाम, खाता संख्या-आईएफएससी कोर्ड की छाया प्रति संलग्र करें।

उन्होंने बताया कि भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाती है। श्रम विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मातृत्व लाभ योजना के तहत 36 हजार, पितृत्व लाभ योजना के तहत 21 हजार, कन्यादान योजना के तहत 51 हजार, बच्चों की शादी के लिए सहायता योजना के तहत लड़के की शादी पर 21 हजार व लड़की की शादी पर 50 हजार, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 8 से 20 हजार प्रति वर्ष, पारितोषिक 21 हजार से 51 हजार, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक योजना के तहत 51 हजार रुपए, सिलाई मशीन योजना के तहत 3500, औजार के लिए 8 हजार रुपए, श्रमिकों की साइकिल के लिए 3 हजार रुपए, पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराया, मुफ्त भ्रमण सुविधा वास्तविक किराया, चिकित्सा सहायता प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर, घातक बीमारी के इलाज के लिए एक लाख रुपए, श्रमिकों के अक्षम बच्चों को 2 हजार रुपए प्रति माह, पेंशन सेवा एक हजार रुपए प्रतिमाह, पारिवारिक पेंशन 500 रुपए प्रतिमाह, अपंगता पेंशन 3 हजार रुपए प्रतिमाह, मृत्यु सहायता 2 लाख रुपए, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है।




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बैठक में श्रम विभाग के सहायक निदेशक नवीन सैनी ने बताया कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों, यदि उनके बच्चे इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बोर्ड की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस अवर पर अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि वसुंधरा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता अशोक श्योकंद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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