चैक अनादरण मामलों में दो-दो साल की सजा

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 12 जुलाई 2018, 1:58 PM (IST)

अजमेर। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या अजमेर ने चैक अनादरण के दो अलग अलग मामलों में आरोपी अजमेर के शांतिपुरा निवासी ओमप्रकाश यादव को दो-दो साल की सजा व चैक राशि से दुगनी राशि 4.66 लाख रू एवं 4 लाख अदा किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं।

अभियुक्त द्वारा निजी आवश्यकता के लिए परिवादी ओमप्रकाश अपूर्वा से 2.33 लाख और 2 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके भुगतान पेटे अभियुक्त द्वारा परिवादी को उपरोक्त राशि के बैंक ऑफ बड़ौदा, वैशाली नगर अजमेर के दो चैक दिए थे। अपर्याप्त राशि के अभाव में दोनों अनादरित हो गए।

न्यायालय ने अभियुक्त को दंडित करते हुए उक्त दोनों प्रकरणों में दो साल की सजा व चैक राशि से दुगनी राशि की क्षतिपूर्ति के आदेश प्रदान किए। परिवादी की पैरवी एडवोकेट अजित कुमार पहाड़िया व अंचित परिहार ने की।

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