आरएएस भर्ती 2013: राजस्थानी भाषा के 20 अंक मामले में नहीं मिली राहत

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 12 जुलाई 2018, 10:05 AM (IST)

जोधपुर। आरएएस भर्ती 2013 के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा में हिंदी विषय के साथ राजस्थानी भाषा के 20 अंक के प्रश्न शामिल होंगे।

हाई कोर्ट की खंडपीठ से हिंदी विषय के साथ राजस्थानी भाषा के 20 अंक के प्रश्न शामिल नहीं करवाने के मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध द्वारा अपील याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने खारिज कर दी। यानी हिंदी विषय के साथ राजस्थानी भाषा के 20 अंक के प्रश्न शामिल होंगे।

याचिकाकर्ता सतीश कुमार व अन्य की ओर से एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा में हिंदी विषय के साथ राजस्थानी भाषा के 20 अंक के सवाल शामिल किए थे। इसे एकलपीठ में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इसे सही माना और याचिका खारिज कर दी। इसके विरुद्ध खंडपीठ में अपील की गई और बताया गया कि मुख्य परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते क्योंकि राजस्थानी संवैधानिक भाषा नहीं है। यह भाषा संविधान की अनुसूची में भी शामिल नहीं है।

लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न पत्र में स्पष्ट निर्देश था कि भाषा से संबंधित उत्तर संबंधित भाषा में ही दिए जाएं। इस प्रकार कोई त्रुटि नहीं हुई है। एकलपीठ का आदेश पूरी तरह विधिसम्मत और उचित है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश को यथावत रखते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया। एकलपीठ ने परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक किसी की आपत्ति नहीं आने के आधार पर याचिका को खारिज किया था।

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