झूठ निकला टीवी में दिखाया घुटने का दर्द ठीक होने का दावा, 9200 रु. का जुर्माना

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 23 जून 2018, 11:19 AM (IST)

उदयपुर। उपभोक्ता फोरम ने हरिद्वार की व्यास फार्मास्युटिकल कंपनी पर 9200 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने शुक्रवार को कंपनी को अनुचित व्यापार करने का दोषी माना। उदयपुर के श्रवण कुमार पुत्र डॉ. बृजमोहन शर्मा ने 13 जुलाई 2017 को फोरम में शिकायत दी थी कि हरिद्वार की सिडकुल सेक्टर 6 स्थित व्यास फार्मास्युटिकल कंपनी से उसने घुटनों के दर्द दूर करने वाली दवा अस्थि जीवक 7200 रुपए में खरीदकर उसका उपयोग किया, लेकिन राहत नहीं मिली। यह दवा उसने दो बार में खरीदी। परिवाद श्रवणकुमार का आरोप था कि उन्होंने एक टीवी चैनल पर 5 जनवरी 2017 को घुटनों के दर्द की दवा अस्थि जीवक का विज्ञापन देखा। इसमें दावा था कि दर्द दूर नहीं होने पर दवा की पूरी कीमत लौटा दी जाएगी। ऑर्डर पर उन्होंने कंपनी से 12 जनवरी 17 को घर पर 3600 रुपए में दवा का पार्सल हासिल किया। इसका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उपयोग भी किया, लेकिन दर्द दूर नहीं हुआ। इस पर कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन किए तो और दवा लेने को कहा गया। इसके बाद फिर दवा ली, लेकिन इस बार भी असर नहीं हुआ। बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, लेकिन बार-बार दबाव देने पर कंपनी ने 15 जून तक बैंक खाते में पैसा जमा करवाने की बात कही। लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। तीनों ही मामलों में फोरम के अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी, सदस्य भारत भूषण ओझा और अंजना जोशी ने सुनवाई की।

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