नवाज के लाइव भाषणों पर रोक के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 16 मई 2018, 5:30 PM (IST)

इस्लामाबाद। बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लाइव भाषणों को बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। इस याचिका में नवाज शरीफ द्वारा साल 2008 के मुंबई धमाकों को लेकर दिए गए बयान पर आपराधिक केस दर्ज करने की भी मांग की गई है।



पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और वकील बाबर अवन ने स्थानीय वकीलों की मर्जी से यह याचिका दायर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि 3 मई को शरीफ ने जवाबदेही कोर्ट के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियों का खुलासा करने की धमकी दी।



क्या कोर्ट इस तरह के किसी भाषण पर रोक लगा सकती है?
याचिका में कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वह फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शरीफ के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे। इस याचिका के संबंध में जस्टिस आमिर फारुख ने एफआईए के डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब मांगा है। जज ने पूछा है कि क्या कोर्ट इस तरह किसी के भाषण पर बैन लगा सकती है।


बता दें कि बीते हफ्ते डॉन के साथ एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने पहली बार स्वीकार किया था कि मुंबई अटैक में पाकिस्तान का हाथ था और उनके देश में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिसके बाद से देश राजनीतिक उठापटक जारी है।

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