चंडीगढ़। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में नियमित रूप से कोर्स करने वाले विद्यार्थियों से राज्य परिवहन सुविधा, रेल पास की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए राज्य सरकार की अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) स्कीम के तहत कैम्पस होस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छोड़कर हरियाणा के अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी, जो एआईसीटीई/एचएसबीटीई अनुमोदित कोर्स यानी बहुतकनीकी डिप्लोमा, डि-फार्मेसी, बी-फार्मेसी, एम-फार्मेसी, डीएचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बी.आर्च, बी.ई/बी.टैक, एम.टैक/पीएचडी इंजीनियरिंग विषय, एमबीए, एमसीए (तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा अनुमोदित राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में केवल नियमित रूप से) कोर्स कर रहे हैं, से राज्य परिवहन सुविधा, रेल पास की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य परिवहन
सुविधा/रेल पास (शैक्षणिक सत्र 2017-18 की दूसरी किस्त) की प्रतिपूर्ति के
लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरे हुए पत्र संबंधित
संस्थान में 31 मई तक जमा हो जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन
पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की विस्तृत
जानकारी विभाग की वेबसाइट से ले सकते हैं।
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