सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाने, विज्ञापन छापने पर होगी संपत्ति कुर्क

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 10 मई 2018, 10:03 AM (IST)

अजमेर। शहर की सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, पेम्फलेट्स चिपकाकर या विज्ञापन लिखने पर नगर निगम प्रशासन अब संपत्ति कुर्क करेगा। निगम प्रशासन ने छात्रनेताओं पर भी सख्ती बरती है। शहर का सौंदर्य बिगड़ता है तो प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी दोषी मानते हुए कार्रवाई होगी।

नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि शहर का सौंदर्य बिगाड़ने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार शहर को किसी भी तरह से गंदा करना अपराध है। शहर में अवैध रूप से सार्वजनिक दीवारों और अंडरपास में पेंटिग व पोस्टरों से दीवारों को खराब करने, खंभों पर पोस्टर चिपकाने, चौराहों आदि पर लगे दिशा सूचक बोर्ड या सरकारी बोर्ड पर विज्ञापन चिपकाने, या लिखने वाले संस्थानों की बिल्डिंग को सीज किया जाएगा।

प्रिंटिंग प्रेस पर भी सख्ती

एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में प्रिंटिंग प्रेस वालों की संपत्ति सीज की जाएगी। प्रेस वालों को छात्रनेताओं से पहले से ही शपथ पत्र लेना होगा कि शहर के सौंदर्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

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