शारीरिक संबंध नहीं, तो शादी के मायने खत्म : बॉम्बे हाईकोर्ट

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 30 अप्रैल 2018, 4:38 PM (IST)

मुंबई। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शादी में एक महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। यह नहीं होने पर शादी के मायने खत्म हो जाते है। अगर शादी के बाद मात्र एक बार संबंध बनाए गए हैं तब भी शादी को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जोड़े की नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद शादी को रद्द कर दिया।

महिला का आरोप था कि एक शख्स ने कागजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर करवा कर शादी कर ली। जिसके बाद वह शादी को रद्द करना चाहती थी लेकिन उसका पति विरोध कर रहा था। यह मामला कोर्ट पहुंचा। जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा कि उन्हें महिला के साथ धोखा देने के कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। लेकिन पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं इसलिए वह शादी को खारिज कर रही हैं।

यह मामला 2009 का है, जब 24 वर्षीय शख्स ने 21 वर्षीय लडक़ी से शादी की। महिला के दावों के मुताबिक, उससे खाली पन्नों पर दस्तखत करवाए गए और उसने रजिस्ट्रार के सामने शादी की। महिला के मुताबिक उसे यह पता नहीं चला की उससे शादी के दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए गए हैं। जब गड़बड़ी का पता चला तो महिला ने शादी रद्द करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला देते हुए शादी रद्द कर दी। लेकिन इसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की। अब हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला देते हुए शादी रद्द कर दी है लेकिन आधार फर्जीवाड़े का नहीं है।

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