पॉक्सो एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, बच्चियों से रेप के दोषियों को मिलेगी मौत

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 21 अप्रैल 2018, 2:12 PM (IST)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे तक चली बैठक के दौरान पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन पर सहमति बनी। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। मोदी कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाए किए जाएंगे।

2 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान अध्यादेश में है। साथ ही उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है। 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर दोषियों की सजा 10 बढ़ाए जाने का प्रावधान है। ये सजा अभी 10 साल की है। नया कानून बनने के बाद सजा 20 साल हो जाएगी। इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। ऐसा होने पर सजा 20 साल तक बढ़ा दी जाएगी। महिला से दुष्कर्म पर सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। इस सजा को उम्र कैद में भी तब्दील किया जा सकता है।

2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले के बाद क्रिमिनल एक्ट में को अध्यादेश लाकर परिवर्तन किया गया था। इसके मुताबिक, दुष्कर्म मामले में महिला की मौत होने या न होने दोनों स्थितियों में दोषी को मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। इसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

आपको बता दें कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की बढ़ती घटनाओं से देशभर में गुस्सा है। कठुआ गैंगरेप, सूरत और अब इंदौर की घटनाओं के बाद ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। रेप की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है।


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