खासखबर विशेष : करोड़ों का गलत क्लेम लेने पर पाली की कपड़ा मिल को 1.86 करोड़ की वसूली का नोटिस

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 19 अप्रैल 2018, 8:00 PM (IST)

जयपुर। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वाणिज्यिक कर शाखा द्वारा पाली स्थित एक प्रमुख वस्त्र निर्माता उम्मेद मिल के व्यवसाय स्थल की 26 फरवरी को की गई जांच में लगभग दस करोड़ की राशि की नियम विरुद् धITC का लाभ लिए जाने से संबंधित प्रकरण का खुलासा किया गया था।

निदेशालय की वाणिज्यिक कर शाखा ने जांच के दौरान पाया कि मिल मे वर्ष 2012-13 मे आग लगने से लगभग 10 करोड़ का रॉ मटेरिअल जल गया था। मिल द्वारा इस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम प्राप्त कर कर ली गई। इसके साथ ही मिल द्वारा इस राशि पर अविधिक रूप से ITC का लाभ भी प्राप्त कर लिया। नियमानुसार वैट अधिनियम के तहत रॉ मटेरियल की खरीद पर ITC का लाभ उसी स्थित मे देय होता है जब उस माल से कोई कर योग्य माल का निर्माण किया जावे। किन्तु टैक्सटाइल मिल का उपर्युक्त राशि का माल नष्ट हो जाने से कोई नया निर्माण तो हुआ नही एवं बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई भी कर ली ओर सरकार से ITC का लाभ भी प्राप्त कर लिया।


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यहां पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निदेशालय द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित रूप से कार्यवाही नहीं की जाती तो प्रकरण 31 मार्च 2018 को कालातीत हो जाता। जांच करने के उपरान्त उक्त प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-पाली को भिजवाया गया तथा उक्त अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड समय में व्यवहारी का पक्ष सुनकर अभियोग प्रमाणित पाये जाने पर राशि रूपये 1.86 करोड़ की कर एवं पैनल्टी आरोपित कर डिमांड नोटिस भेजा गया । वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अब उक्त राशि की नगद वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

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