विशेष बाल विवाह निषेध अभियान 30 जून तक, कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 17 अप्रैल 2018, 11:46 PM (IST)

जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सैशन न्यायाधीश न्यायालय ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिले में अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत निरोधात्मक एवं दण्डात्मक प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण ने जयपुर जिला न्यायक्षेत्र स्थित समस्त बाल विवाह निषेध अधिकारी उपखण्ड मजिस्टे्रट व पुलिस अधिकारियों एवं तहसीलदारों को अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही संपादित करने के निर्देश दिये है। इन अबूझ सावों के मुहुर्त पर होने वाले बाल विवाहों के प्रभावी रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका समितियों में कन्ट्रोल रूम स्थापित कर 1 अप्रेल से 24 घण्टे क्रियाशील रखना है। उनका पता मय दूरभाष नम्बर की सूचना जिला कलक्टर एवं विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना है।
अबूझ सावे पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कलेक्टे्रट जयपुर स्थित कमरा नं. 4 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाकर नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक श्री जगदीश प्रसाद रावत को कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 0141-5165265 एवं 0141-2204445, 0141-2204475, 0141-224476 एवं मोबाईल नं. 9351472888 पर सम्पर्क कर सकते है।

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