शराब लाइसेंस के लिए जीएसटी नहीं लगाने का फैसला, काउंसिल का निर्णय

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 11 मार्च 2018, 7:19 PM (IST)

चण्डीगढ़। जीएसटी काउंसिल ने शराब लाइसेंस के आबंटन जैसेकि लाइसेंस फीस, परमिट फीस इत्यादि की वसूली के साथ-साथ शराब के व्यापार के नियमों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि मानव खपत के लिए एल्कोहल (शराब) हेतु लाइसेंस पर जीएसटी न लगाने का निर्णय लिया है।

इस सम्बन्ध में हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि प्री-जीएसटी समय यानि 1 अप्रैल, 2016 से जून 2017 तक भी उपरोक्त निर्णय सेवाकर, केन्द्रीय आबकारी प्राधिकरणों के सेवाकर पर मानव खपत के लिए एल्कोहल (शराब) हेतु लाइसेंस लेने पर यथोचित लागू होगा। उन्होंने बताया कि इस स्पष्टीकरण से वर्ष 2018-19 के लिए शराब के लाइसेंस के आबंटन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तिलंगाना और उत्तर प्रदेश द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था जो उनकी यह पुरानी लम्बित मांग थी।

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