होलिका दहन और धुलण्डी के दौरान रखी जाए सावधानी

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 28 फ़रवरी 2018, 4:14 PM (IST)

जयपुर। 1 मार्च को हर वर्ष की भांति होलिका दहन का पर्व मनाया जायेगा। उत्सवी माहौल के दौरान आम नागरिको को सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिये यातायात पुलिस की तरफ सें आमजन से अपील की गई है। होलिका दहन के दौरान आम सडक पर ना होकर ऐसे स्थान पर हो जिससे यातायात बाधित ना हो। पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, केरोसिन की दुकान या उनके गोदाम के आस-पास होलिका दहन ना करें।

पुलिस ने अपील की है कि होटल, ढाबे, चाय की दुकान या अन्य ऐसी थडियां जो गैस सिलेण्डर का इस्तेमाल करते हैं उनके पास होलिका दहन ना करें। साथ ही कच्ची घास फूस की झोपडिया, कच्चे बाडा जिनमे जानवर बन्धते हो उनके आस-पास भी होलिका दहन ना करें। आरा मषीन, लकडी के गोदाम तथा अन्य ऐसे स्थान जहां भारी मात्रा में सूखी लकडियां एकत्रित कर रखी गई हो उन स्थानों के पास भी होलिका दहन ना करें।

पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तथा उच्च ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन चालक अपने वाहनों को होलिका दहन के स्थानों से दूर एवं सुरक्षित स्थानों पर ही खडा करें तथा होलिका दहन के आप-पास से गुजरते समय विषेष सावधानी रखें।

वहीं 2 मार्च को धुलण्डी का पर्व मनाया जायेगा। इस पर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। शराब पीकर वाहन चलाने से वाहन चालक स्वयं भी दुर्घटना का षिकार हो सकतें हैं। साथ ही सामने वाले को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकतें हैं तथा यातायात में भी व्यवधान पैदा करतें हैं।

यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्व कार्यवाही हेतु मुख्य-मुख्य स्थानों पर ब्रेथएनेलाईजर सहित विभिन्न टीमें लगाई है। सभी इन्टरसेप्टरों को भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यवाही हेतु तैनात किया किया है। जो वाहन चालक चैंकिग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाता पाया जायेगा उसका वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा वाहन चालक को अपनी जमानत करवानी पडेगी। तेजगति व लापरवाही से तथा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स निलम्बित हेतू परिवहन विभाग भिजवाया जायेगा। शराब पीकर वाहन चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने पर प्रथम बार में ही वाहन चालक का लाईसेन्स निलम्बित किया जायेगा।

शराब पीकर वाहन चालक द्वारा दुर्घटना में मृत्यु कारित करने पर वाहन चालक का लाईसेन्स निरस्त किया जायेंगा। दुपहिया वाहन चलाते समय दोनो सवार व्यक्ति हेलमेट लगाकर ही चले। वाहन चलाते समय वाहन चालक व वाहन में बैठे हुए व्यक्ति किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करें। कारों के पीछे डिक्की खुली रखकर सवारी नहीं बैठायें व वाहनों में किसी प्रकार का टेप व संगीत ऊँची आवाज में नहीं बजाये। वाहन चलाते समय एक दूसरे पर पानी व रंग के भरे गुब्बारे व अन्य कोई वस्तु ना फेकें। चालक वाहन चलाते समय अपने वाहनो के साईलेन्सर निकाल कर वाहन ना चलाये ।

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