‘आप’ विधायकों की अयोग्यता मामले पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 30 जनवरी 2018, 2:07 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। विधायकों ने संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद संभालने पर अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सोमवार को मामला खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामे के जरिए चार दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद चार दिनों के भीतर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। कोर्ट अब इस मामले की 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। 

हाईकोर्ट ने कहा है कि कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को कहा गया है। आपको बता दें कि आप के अयोग्य विधायकों ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट का रुख किया था। उनके वकील ने तर्क दिया था कि योग्यता रद्द करने वाली अधिसूचना नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मामले पर अनावश्यक जल्दबाजी और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना फैसला ले लिया। निर्वाचन आयोग ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सिफारिश की और राष्ट्रपति ने सिफारिश पर अपनी मंजूरी दे दी।

इसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मंजूरी दे दी है। इन 20 विधायकों में अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह दाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह शामिल हैं।


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