चुनाव प्रचार सामग्री में प्रिटिंग प्रेस के मालिकों का नाम पता छापना जरूरी

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 15 जनवरी 2018, 9:21 PM (IST)

जयपुर। अजमेर संसदीय क्षेत्र के लिये 29 जनवरी को चुनाव कराये जाने हैं । संसदीय क्षेत्र अजमेर में जयपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र दूदू सम्मिलित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि लोकसभा उप चुनाव 2018 अजमेर संसदीय क्षेत्र हेतु चुनाव प्रचार के कम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जयपुर जिले में स्थित समस्त प्रिन्टिग प्रेस के मालिकों, प्रोप्राईटर्स का यह उत्तरदायित्व रहेगा कि उनके द्वारा चुनाव प्रचार हेतु राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों के पक्ष में जारी विज्ञापन, अपील, प्रचार सामग्री इत्यादि में अपनी प्रिटिंग प्रेस का नाम, पता व मोबाईल नम्बर स्पष्ट रुप से अंकित किया जाए। प्रिंटिग प्रेस से प्रचार सामग्री छपवाने, प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी या उनके प्रतिनिधि, समर्थक का नाम, पता व मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से लिखा जाए।
प्रिन्टिग प्रेस मालिक, प्रोप्राइटर द्वारा प्रिन्टिग प्रेस से प्रचार सामग्री जारी करने के आगामी दिवस को मुद्रित सामग्री के 05 सैट, प्रचार सामग्री छपवाने वाले अभ्यार्थी, समर्थक, प्रतिनिधि के नाम,पता, मोबाईल नम्बर व फर्म, प्रेस द्वारा प्राप्त की गई राशि की रसीद की फोटो प्रति प्रभारी अधिकारी चुनाव व्यय जांच प्रकोष्ठ, अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर के कार्यालय (कलक्ट्रेट जयपुर के कमरा नं0 155- कार्यालय दूरभाष नं0 0141.2209004) में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित प्रेस मालिक, प्रोप्राइटर के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत कर्यवाही की जाएगी।

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