जिले 72 पेट्रोल-डीजल पंपों को चुनाव कार्य में लगे वाहनों के लिए पाबंद किया

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 11 जनवरी 2018, 6:50 PM (IST)

जयपुर। जयपुर के जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर अजमेर लोकसभा उप चुनाव 2018 (दूदू विधानसभा क्षेत्र) में निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन के लिए जिले की राजस्व सीमा में स्थित छः दर्जन पेट्रोल-डीजल पम्मों को चुनाव कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय का आदेश जारी कर जिले के 72 पैट्रोल एवं डीजल पम्प लाईसेंसधारकों को निर्देश दिए है कि वे अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। इस सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी परमिटों पर ही की जा सकेगी। प्रत्येक लाईसेंसधारक को यह ध्यान रखना होगा कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में उनके पेट्रोल व डीजल पम्प सूखे नहीं रहे। डॉ. यादव ने बताया कि इन लाईसेंसधारकों को लोकसभा उप चुनाव 2018 में लगे वाहनों को पैट्रोल, डीजल व ऑयल की उपलब्धता निरंतर बनाये रखने की दृष्टि से आदेश प्रसारण की दिनांक से लेकर आगामी एक फरवरी 2018 को सायंकाल 5 बजे तक फिलिंग स्टेशन को अनवरत (24 घंटे) खुले रखने के निर्देश भी दिए गए है।

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