वैध पहचान पत्र के बिना मोबाईल कनेक्शन नहीं दिये जाएं

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 10 जनवरी 2018, 8:16 PM (IST)

जयपुर। विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नहीं दिये जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुुक्त जयपुर पूर्व, हनुमान प्रसाद द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब-रिटेलर्स द्वारा दूसरो के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान-पत्रो के आधार पर भी बिना भैतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्षन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे है।

इन कम्पनियो से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आंतकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्षन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवाछित कार्यो व अपराधों मे करने की आसूचानाये भी प्राप्त हुई है। कूटरचित पहचान- पत्रो के आधार पर दूसरों के नाम से व छद्म नाम जारी सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्षन व सिम का प्रयोग आतंकवादी वारदातो को अजांम देने मे भी किये जाने की पूर्ण संभावना है।

इसे देखते हुए ही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब-रिटेलर्स एंव ऐसे दूसरे सभी दुकानदारो को पाबन्द किया गया है कि ग्राहक को वैध पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिष्चित किये बिना कोई सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्षन व सिम कार्ड जारी नही करेगें। रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एंव ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम आई.डी. नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व मे प्रयोग किये जा रहे सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्षन नक्बर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेजो की पूर्ण सूचना रखेगें।

समस्त सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियां अपना सेल्यूलर मोबाईल फार्म नक्बर व सिम जारी करने का रिकार्ड हमेषा के लिये तथा रिटेलर्स व सब रिटेलर्स एंव दुकानदार प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाईल कनेक्षन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर मे संधारित कर 05 साल तक उक्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जाॅच ऐजेन्सियो द्वारा मांगने पर उक्त रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेगे।

आदेशों में विदेषी नागरिको को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आई.डी. पर ही देने तथा वह विदेषी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मषाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आई.डी. प्रुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेष 9 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

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