चारा घोटाले में लालू यादव दोषी करार, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 6 बरी

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 23 दिसम्बर 2017, 5:07 PM (IST)

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफा लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। लालू पर सजा का ऐलान 3 जनवरी को होगा। कोर्ट ने इस मामले में 22 आरोपियों में से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 6 लोगों को बरी कर दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को सीधे जेल ले जाया जाएगा। लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक सजा का ऐलान होने तक लालू जेल में ही रहेंगे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह तीन जनवरी को इस मामले में सजा सुनाएंगे।

गौरतलब है कि 1996 में हुए इस घोटाले से जुड़े एक मामले में 2013 में निचली अदालत ने लालू को दोषी करार दिया था। इस घोटाले में उन पर अलग-अलग 6 केस चल रहे हैं। लालू के अलावा आरोपियों में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र सहित विद्यासागर निषाद, आर. के. राना, ध्रुव भगत, आईएएस अफसर महेश प्रसाद और बेक जूलियस समेत कुल 22 लोगों पर केस चल रहा है। कोर्ट में लालू के साथ उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी मौजूद थे।

फैसले के बाद लालू का ट्वीट

फैसला सुनने के बाद लालू ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, धूर्त भाजपा अपनी जुमलेबाजी व कारगुजारियों को छुपाने और वोट प्राप्त करने के लिए विपक्षियों का पब्लिक पर्सेप्शन बिगाडऩे के लिए राजनीति में अनैतिक और द्वेष की भावना से ग्रस्त गंदा खेल खेलती है।

ये है पूरा मामला


सरकारी खजाने से अवैध तरीके से करीब 950 करोड़ रुपये की निकासी की कहानी को चारा घाटोला नाम दिया गया। पशुओं के चारे के लिए रखे धन की बंदरबांट कई राजनेता, बड़े नौकरशाह और फर्जी कंपनियों के आपूर्तिकर्ताओं ने मिलकर सुनियोजित तरीके से की थी। वर्ष 1996 में चारा घोटाला पूरी तरह सबके सामने आ गया और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढऩे लगीं। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोडऩा पड़ा था और जेल जाना पड़ा था। यह मामला देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 13 दिसंबर को पूरी कर ली थी। इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया।

पहले भी जेल जा चुके है लालू यादव



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चारा घोटाले के मामले में बिहार और झारखंड के अलग-अलग जिलों में कुल 53 मामले दर्ज कराए गए थे, इसमें राज्य के दिग्गज नेताओं अैर अधिकारियों सहित करीब 500 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, भोलाराम तूफानी, विद्यासागर निषाद सहित कई अन्य मंत्रियों पर मामले दर्ज हुए थे। इस मामले में सबसे पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने 31 जनवरी, 1996 को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू को दोषी करार देते हुए तीन अक्टूबर, 2013 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में दिसंबर, 2013 में उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई थी।

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