चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिक सुविधाएं और
अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाली गुरुग्राम की 15 तथा फरीदाबाद की 9 कालोनियों में विकास
शुल्क की दरें तय करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से रजिस्ट्री, नक्शे पास
कराने से लेकर बिजली, पानी, सीवरेज इत्यादि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
यहां जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि कालोनियों
को तीन श्रेणी में बांटते हुए उनके लिए विकास शुल्क तय किया गया। प्रदेश की पालिकाओं
में नागरिक सुविधा एवं बुनियादी ढांचा की कमी वाले क्षेत्रों को लेकर बनाई गई नीति
के अनुसार यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट के आधार पर ही विकास
शुल्क की दर तय की गई है। 10 हजार रूपए प्रति वर्ग गज से ऊपर के कलेक्टर रेट वाली कालोनी
को ए श्रेणी में लेते हुए विकास शुल्क 1250 रूपए प्रति वर्ग गज, 7500 रूपए से 10 हजार
रूपए वर्ग गज कलेक्टर रेट वाली कालोनी को बी श्रेणी में लेते हुए विकास शुल्क 1000
रूपए प्रति वर्ग गज तथा 7500 रूपए प्रति वर्ग गज से कम कलेक्टर रेट वाली कालोनी को
सी श्रेणी में लेते हुए विकास शुल्क 750 रूपए प्रति वर्ग गज तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि गुरूग्राम नगर निगम की 47 कालोनियों में से 15 कालोनी तथा फरीदाबाद
नगर निगम की 25 में से 9 कालोनी समीक्षा में तय की गई शर्तों को पूरा कर चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि गुरूग्राम नगर निगम क्षेत्र की केनकान एन्कलेव पार्ट एक व दो, भीम
कालोनी, हरि नगर एक्सटेंशन पार्ट एक व दो, श्रीराम कालोनी, देवीलाल एक्सटेंशन, न्यू
ज्योति पार्क कालोनी, पटेल नगर एक्सटेंशन, शिव नगर, विकास नगर, टीकरी, घसौला गांव,
नाहरपुर रूपा, झाडसा गांव के साथ लगता बाहरी क्षेत्र, सूरत नगर फेज एक एक्सटेंशन और
हरसरू ए श्रेणी में लिए गए हैं, जबकि फरीदाबाद नगर निगम में दीपाली एन्कलेच एक्सटेंशन,
नंबरदार कालोनी एक्सटेंशन, सूर्या कालोनी एक्सटेंशन, डबुआ कालोनी एक्सटेंशन दो, जैलदार
कालोनी, महाबीर कालोनी, सुभाष नगर ए श्रेणी व भारत कालोनी एक्सटेंशन दो, गाजीपुर कालोनी
को बी श्रेणी में लिया जाना शामिल है।
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