फिल्म का विरोध करें, कानून हाथ में नहीं लें, अन्यथा कार्रवाई होगी : कटारिया

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 14 नवम्बर 2017, 5:49 PM (IST)

जयपुर। फिल्म पदमावती के मामले में राज्य सरकार ने साफ तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही यह चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सचिवालय में मीडिया से कहा कि विरोध करने का अधिकार सबको है कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है जो कार्रवाई हमको करनी थी हमने कर दी। कोटा के आकाश माल में फिल्म के विरोध में तोड़फोड़ करने पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना विरोध दर्ज करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फिल्म को अभी तक सैंसर बोर्ड से अनुमति नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय विरोध करने वालों की याचिका खारिज कर चुका है। ऐसे में सरकार किस आधार पर यह फिल्म बैन करें।

धर्म स्वतंत्रता विधेयक राष्ट्रपति के पास

उन्होंने कहा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2008 का विघेयक अभी राष्ट्रपित के पास विचाराधीन है। हमने यह विधेयक हिमाचल में जो कानून लागू है, हमने उसी के आधार पर बिल बनाया है। हिमाचल का कानून लागू है। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा है। इस बिल में केन्द्र सरकार ने कुछ राय मांगी थी जिसके लिए गृह विभाग ने केंद्र सरकार को बता दिया है कि यह कानून पूरी तरह से संविधान के अनुरूप है। साथ ही, एटार्नी जनरल की आपत्तियों को भी दूर कर दिया गया है। नए बिल के तहत अब धर्म परिवर्तन से पहले कलेक्टर मंजूरी जरूरी होगी। जबरन धर्मांतरण के मामलों में 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अलवर में गौ रक्षकों के द्वारा गायों की तस्करी करने वाले मोहम्मद उमर की गोली लगने से हुई मौत के मामले में कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।


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