नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ओडिशा हाईकोर्ट के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एसआईटी जांच
करवाने की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा।
डेढ़ घंटे लंबी चली
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा,
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा
कि संस्थान को पहले ही क्षति पहुंचाई जा चुकी है।
अब प्रश्न यह है
कि इसे कैसे बदला जाए। पीठ ने यह भी कहा कि इस घोटाले से लोगों के मन में
संस्थान को लेकर संदेह पैदा हुआ है और इसकी विश्वसनियता खराब हुई है।
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