ममता को SC का निर्देश, कहा- केंद्र के कानून को राज्य कैसे दे सकता है चुनौती ?

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 30 अक्टूबर 2017, 11:53 AM (IST)

नई दिल्ली।मोबाइल और आधार लिंक अनिवार्य करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के कानून को राज्य चुनौती नहीं दे सकता है। इस पर अगर ममता बनर्जी को कोई आपत्ति है तो उन्हें निजी तौर पर याचिका दायर करने की सलाह दी है।


ममता बनर्जी ने खुले तौर पर प्राइवेसी का हवाला देते हुए साफ कर दिया था कि वह अपने मोबाइल को आधार से लिंक नहीं करेंगी, भले ही उनका फोन बंद क्यों न कर दिया जाए।


दरअसल सरकारी सेवाओं को आधार से लिंक करने की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2018 कर दी है।वहीं इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता राघव तनखा ने आधार मोबाइल लिंक को लेकर याचिका लगाई है।जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।जिसमें मोबाइल कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है कि मोबाइल आधार को लिंक करने की कार्रवाई को जल्द अनिवार्य करें।

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