गारंटी मुक्ति फंड के गठन और प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने किया योजना में संशोधन

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 28 अक्टूबर 2017, 12:10 PM (IST)

चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई गारंटी से पैदा हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए गारंटी मुक्ति फंड के प्रबंधन और गठन के लिए संशोधित योजना बनाई है। यह योजना वित्तीय साल 2017 -18 से प्रभावी ढंग के साथ लागू हो जायेगी।
इस संबंधी जानकारी देते हुये वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 12वें वित्त कमीशन की शर्तों मुताबिक राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थायों को गारंटी देने के लिए पक्का होने वाली जिम्मेवारियोंं में से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गारंटी मुक्ति फंड स्कीम शुरू की थी जिससे इस गारंटी की रकम को अचानक आने वाली परिस्थितियों के विरुद्ध ऋण निधी फंड सृजन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
प्रवक्ता ने जून 2017 में वित्त विभाग, पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय स्थिति संबंधीे जारी किये श्वेत पेपर के पैरा नंबर 2.49 का हवाला देते कहा, इस अनुसार साल 2013 -14 से 2015 -16 दौरान राज्य को कम से -कम 1241.58 करोड़ रुपए का योगदान देना था परन्तु कम वसूली और गारंटी मुक्ति फंड में अपेक्षित योगदान न डाले जाने के कारण राज्य वित्त को संकट में डाल दिया है और अब राज्य सरकार राज्य की सरकारी गारंटी पर उधार उठाने वाली कुल राज्य सार्वजनिक को ज़मानत पर छुडवाने के लिए मजबूर है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि अब गारंटी मुक्ति फंड में संचित करवाई जाने वाली रकम का प्रयोग केवल पंजाब सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान के लिए की जायेगी और उस संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिस की तरफ़ से गारंटी जारी की गई थी।
संशोधित योजना अनुसार फंड में योगदान संबंधी जानकारी देते प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा फंड की स्थापना पिछले साल के अंत वाले कम से -कम एक प्रतिशत बकाया गारंटी के शुरुआती योगदान के साथ होगी और इस के बाद अगले पाँच सालों दौरान फंड का स्तर 3 प्रतिशत करने के लिए कम से -कम 0.5 प्रतिशत का हर साल योगदान होगा। उन्होंने कहा कि फंड को धीरे -धीरे 5 प्रतिशत के उचित स्तर तक बढ़ाया जायेगा। उन्होंने बताया कि फंड में अपेक्षित राशि के योगदान को यकीनी बनाने के लिए सरकार द्वारा बजट में विशेष व्यवस्था की जायेगी।
फंड के प्रबंधन संबंधी जानकारी देते उन्होंने बताया कि सम्बन्धित बैंक केंद्रीय लेखा शाखा द्वारा गारंटी मुक्ति फंड का प्रबंधन किया जायेगा और फंड और निवेश को प्रांतीय अकाउँटैंट जनरल द्वारा निंयत्रित किया जायेगा।

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