सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सेबी, लगाई अवमानना याचिका

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017, 11:51 AM (IST)

नई दिल्ली। सहारा कंपनी के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की हैं। इस अवमानना याचिका में सेबी ने कहा है कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में सहारा रूकावट डाल रही है। इस मामले में सेबी ने याचिका लगाते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि चे चीफ जस्टिस के सलाह के बाद सुनवाई की तारीख तय करेंगे। साथ ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सहारा ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है। जबकि सहारा का कहना है कि कंपनी ने निवेशकों का 75 फीसदी पैसा लौटा दिया है।

कोर्ट ने सहारा दिया था 7 सितंबर तक का समय:

ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए थे। ज्ञातव्य है कि सहारा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एंबी वैली की नीलामी खारिज करने संबंधि याचिका लगाई थी,

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और नीलामी के आदेश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कंपनी को 1,500 करोड रुपये 7 सितंबर तक जमा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा 7 सितंबर तक इस रकम का भुगतान कर देती है तो नीलामी की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति की कीमत का अनुमान लगाने और नीलामी करने को कहा था।

ये भी पढ़ें - आस्था या अंधविश्वास! मात्र 11 रुपए में धुलते है ‘पाप’