बून्दी । विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसुचित जाति-जनजाति निरोधक अधिनियम न्यायालय ने आज पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पच्चीस हजार रूपये के अर्थ दण्ड देने के आदेश दिये है अपर लोक अभियोजक महेन्द्र शर्मा ने बताया कि 10 फरवरी वर्ष 2015 में गरनारा निवासी सुरेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी परमजीत की पीट- पीटकर हत्या कर दी थी उसके बाद मृतका के परिजनो ने नमाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया और आज न्यायालय ने गरनारा निवासी सुरेन्द्र सिंह आजीवन कारावास की सजा सुनाकर दण्डित किया।
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