शहीद होने वाले के परिवारों को मिलने वाली सरकारी मदद के नियमों में संशोधन

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 14 सितम्बर 2017, 11:13 PM (IST)

चण्डीगढ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सेना, नौ-सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों समेत सशस्त्र बलों के कर्मियों, जिन्होंने युद्घ या आप्रेशन में, अशांत क्षेत्रों में, आतंकवादी हमलों तथा प्राकृतिक आपदाओं में सेवा समेत ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है, के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान संबंधी मानदंडों को संशोधित किया है।
सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि भुगतान के संशोधित मानदण्डों के अनुसार कुल सहायता राशि में से 70 प्रतिशत अनुग्रह अनुदान शहीद की विधवा और बच्चों को दिया जाएगा। इसे विधवा और अविवाहित बच्चों में 50:50 के अनुपात में बांटा जाएगा। शेष 30 प्रतिशत राशि 50:50 के अनुपात में शहीद के माता-पिता को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि माता-पिता में से कोई एक जीवित है तो उसे 30 प्रतिशत अनुग्रह राशि जारी की जाएगी। यदि माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तो अनुग्रह अनुदान की पूरी राशि उसकी विधवा तथा बच्चों को जारी की जाएगी। यदि मृतक कर्मी अविवाहित है तो अनुग्रह अनुदान की शत-प्रतिशत राशि माता-पिता को जारी की जाएगी। यदि माता या पिता जीवित नहीं है या उनका कोई अविवाहित बच्चा नहीं है तो उनके हिस्से विधवा को जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

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