सुप्रीम कोर्ट ने दी 13 साल की रेप पीडि़ता को गर्भपात कराने की इजाजत

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 06 सितम्बर 2017, 6:36 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 13 वर्षीय रेप पीडि़ता को 32 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। नाबालिग को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा और 8 सितंबर को उसका गर्भपात होगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को जे जे अस्पताल के चिकित्सकों की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद इस लडकी का गर्भपात करने की अनुमति दी है।

केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट और इसी तरह की एक अन्य रेप पीडि़त के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्राधिकारियों से कहा कि इस लडक़ी का यथासंभव आठ सितंबर को गर्भपात किया जाए और लडक़ी को एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।


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