गया। बिहार में गया के चर्चित रोडरेज केस आदित्य सचदेव हत्या मामले में जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के साथ ही राजेश कुमार और तेनी यादव को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी ठहराया है। कोर्ट 6 सितंबर को सजा का ऐलान करेगी। साथ ही रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को अपराधियों को छिपाने की कोशिश करने का दोषी पाया गया है। ज्ञातव्य है कि घटना पिछले वर्ष मई माह की है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष रॉकी यादव ने 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है रॉकी यादव
रॉकी ने आदित्य को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकी आदित्य ने उसकी कार को ओवरटेक कर दिया था। जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था। इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी।
क्या था मामला:
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ज्ञातव्य है कि जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने
पिछले वर्ष 7 मई को गाडी ओवरटेक करने पर 12वीं के छात्र आदित्यसचदेव की
गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आदित्य सचदेवा के साथ गाडी में सवार उसके
दोस्त आयुष ने कहा था कि उन्होंने रॉकी की कार ओवरटेक करने की कोशिश की थी।
इस पर रॉकी यादव की गाडी में से हवाई फायरिंग की जाने लगी। आयुष ने बताया
कि उस कार में सवार एक ने कमांडो की ड्रेस पहन रखी थी। साथ ही आयुष ने
बताया कि उन्होंने आदित्य को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। इस घटना
में आदित्य की मौत हो गई थी।
पुलिस की लगातार दबिश और दबाव के बाद रॉकी
यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक
हिरासत में भेज दिया गया था लेकिन पटना हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।
इसके बाद पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी की जमानत पर रोक लगा दी थी और उसे जेल भेजने के
आदेश दिए थे। पुलिस ने चार्जशीट में रॉकी यादव के अलावा उसके चचेरे भाई
तेनी यादव, पापा बिंदी यादव और एमएलसी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को आरोपी
बनाया था।
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