10 साल की दुष्कर्म पीडि़ता को एक लाख रुपये देने का निर्देश

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 25 अगस्त 2017, 10:17 PM (IST)

नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को चडीगढ़ लीगल सर्विस अथॉरिटी (सीएलएसए) को 10 साल की दुष्कर्म पीडि़ता को एक लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। पीडि़त ने एक बच्ची को जन्म दिया है। सीएलएसए को एक लाख रुपये पीडि़त को देने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि बाकी के नौ लाख रुपये फिक्स डिपाजिट में रहेंगे।

नाबालिग लडक़ी ने 17 अगस्त को एक बच्ची को जन्म दिया, जन्म के समय नवजात बच्ची का वजन करीब ढाई किलो था। अदालत ने सीएलएसए की एक रिपोर्ट के बाद एक लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि पीडि़ता को अगले छह महीने के लिए विशेष आहार की जरूरत है। अदालत ने कहा कि पीडि़त के मां-बाप किसी भी सहयोग के लिए सीएलएसए से संपर्क कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि मेडिकल देखरेख, काउंसलिंग व दूसरी सुविधाओं सहित सभी जरूरतें पीडि़त को निशुल्क दी जाएंगी। अदालत ने अस्पताल के अधिकारियों को पीडि़ता का मेडिकल रिकॉर्ड सील रखे जाने का निर्देश दिया।

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अदालत ने कहा कि पीडि़त को काउंसलिंग उसके घर पर दिया जाए, जब तक कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं हो। अदालत ने पीडि़ता, नवजात बच्ची, पीडि़त के माता-पिता व उनके कार्यस्थल व निवास की पहचान को गुप्त रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन को अदालत की अवमानना मानकर कार्यवाही की जाएगी।

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